शुभ संकेत/देश;-अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अपने बैंक अकाउंट को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस संबंध में बैंकों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
RBI ने कहा है कि 10 वर्ष से ऊपर के नाबालिगों को सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और खुद ऑपरेट करने की अनुमति दी जा रही है। अब तक यह सुविधा सिर्फ अभिभावकों के माध्यम से ही उपलब्ध थी।
RBI के मुताबिक, नाबालिग अपनी मां को अभिभावक बनाकर भी खाता खोल सकते हैं। बैंक, अपनी जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy) के अनुसार, निकासी की सीमा और अन्य शर्तें तय कर सकते हैं और खाताधारकों को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा।
साथ ही, बैंक यह तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं या नहीं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इन खातों में हमेशा न्यूनतम राशि बनी रहे और ओवरड्राफ्ट जैसी स्थिति न आए।
इसके अलावा, बैंक नाबालिगों के KYC यानी ग्राहक पहचान प्रक्रिया (Know Your Customer) को भी सख्ती से अपनाएंगे। RBI ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 1 जुलाई 2025 तक अपनी नीतियों को नए निर्देशों के अनुसार अपडेट करें।