चोकी वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खनन परिवहन करने वाले 02 ट्रेक्टर ट्राली के चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरूध्द की गई कार्यवाही । प्रेस नोट

Date:

Share post:

 

  शुभ संकेत  अनूपपुर/जैतहरीः    श्री मान षुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोती उर्र रहमान द्वारा अवैध रेत उत्खन्न करने वाले रेत माफिया के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगनाथ मरकाम, श्रीमान एसडीओ (पी.) महोदय श्री सुमित केरकट्टा के निर्देशन एवं थाना प्रभारी महोदय श्री अमर वर्मा के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही।

दिनांक 15/10/2025 को मुखबिर से सूचना पर दो अलग-अलग ट्रेक्टर के ट्राली में अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाला है। कि सूचना पर स्वतंत्र साक्षीयों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये मुखविर के बताये स्थान जलान नदी के आमा घाट से गाव खैरीटोला तरफ आने वाले रास्ते पर गया तो एक लाल रंग के मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे आते दिखा जिसे रुकवाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम ट्याशंकर यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स. के वेंकटनगर भाना चैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर ढोना बताया की मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिज कर कोई कागजात टी.पी. नही. है ट्रेक्टर का मालिक पुष्पराज सिंह उर्फ अंकुश है वही मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर वेंकटनगर, ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. 5325.5P20068 व चेचिस नं. MEAA3119FR2545535 लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000-रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 500000/- रूपये कुल मशरूम 502000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाडो के मुताबिक जाती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। एवं अलान नरी के आमा घाट पर ही नीले रंग का पॉवरटेक कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे अलान नदी के आमा घाट से आते दिखा जिसे रूक्वाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम गिरजा यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स.के. वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर होना व गाड़ी अपनी माँ इन्द्रवती पाटव के नाम होना बताया मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिन का कोई कागजात टी.पी. नहीं है ट्रेक्टर की मालिक मेरी माँ इन्द्रवती यादव पति भैयालाल पाख है मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर खैरीटोला ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से पॉवरटेक कपंनी के ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. E3388614 व चेचिस नं. T053346671DF नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000 रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 400000-रूपये कुल मशरूका 402000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाड़ों के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। आरोपीयो उपरोक्त दोनो चालको व बाइन स्वामीयों के विरूद्ध जपराध धारा 303(2), 317 (5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

। उक्त कार्यवाही में चोकी प्रभारी उप निरीक्षक अमस्लाल यादव प्रआर. 158 मनोज लकड़ा प्रआर. 07 बलराम पैकरा प्रआर. 83 जागेश्वर प्रधान, आर. 288 विजय टाटू, आर. 281 मोनू पर्ते का विशेष योगदान रहा है।

I

 

…..                                                                                                                                                         श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोती उर्र रहमान द्वारा  अवैध रेत उत्खन्न करने वाले रेत माफिया के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगनाथ मरकाम, श्रीमान एसडीओ (पी.) महोदय श्री सुमित केरकट्टा के निर्देशन एवं थाना प्रभारी महोदय श्री अमर वर्मा के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही।

 

दिनांक 15/10/2025 को मुखबिर से सूचना पर दो अलग-अलग ट्रेक्टर के ट्राली में अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाला है। कि सूचना पर स्वतंत्र साक्षीयों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये मुखविर के बताये स्थान जलान नदी के आमा घाट से गाव खैरीटोला तरफ आने वाले रास्ते पर गया तो एक लाल रंग के मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे आते दिखा जिसे रुकवाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम ट्याशंकर यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स. के वेंकटनगर भाना चैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर ढोना बताया की मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिज कर कोई कागजात टी.पी. नही. है ट्रेक्टर का मालिक पुष्पराज सिंह उर्फ अंकुश है वही मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर वेंकटनगर, ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. 5325.5P20068 व चेचिस नं. MEAA3119FR2545535 लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000-रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 500000/- रूपये कुल मशरूम 502000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाडो के मुताबिक जाती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। एवं अलान नरी के आमा घाट पर ही नीले रंग का पॉवरटेक कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे अलान नदी के आमा घाट से आते दिखा जिसे रूक्वाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम गिरजा यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स.के. वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर होना व गाड़ी अपनी माँ इन्द्रवती पाटव के नाम होना बताया मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिन का कोई कागजात टी.पी. नहीं है ट्रेक्टर की मालिक मेरी माँ इन्द्रवती यादव पति भैयालाल पाख है मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर खैरीटोला ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से पॉवरटेक कपंनी के ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. E3388614 व चेचिस नं. T053346671DF नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000 रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 400000-रूपये कुल मशरूका 402000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाड़ों के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। आरोपीयो उपरोक्त दोनो चालको व बाइन स्वामीयों के विरूद्ध जपराध धारा 303(2), 317 (5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

। उक्त कार्यवाही में चोकी प्रभारी उप निरीक्षक अमस्लाल यादव प्रआर. 158 मनोज लकड़ा प्रआर. 07 बलराम पैकरा प्रआर. 83 जागेश्वर प्रधान, आर. 288 विजय टाटू, आर. 281 मोनू पर्ते का विशेष योगदान रहा है।

 

I

Related articles

कोरबा : 18 एवं 19 दिसम्बर को बंद रहेगा पशुवध कार्य..

शुभ संकेत/कोरबा;-(प्रकाश साहू की रिपोर्ट)नगर पालिक निगम केारबा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त  वधशालाओं एवं मांस विक्रय की दुकानों को...

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 16 दिसंबर 2025 को राज्य स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 11 आईएएस अधिकारियों का...

शुभ संकेत/(प्रकाश साहू की रिपोर्ट)छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 16 दिसंबर 2025 को राज्य स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल...

कुंभकार समाज बिलासपुर के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14/12/25 को आयोजित किया गया ।

शुभ संकेत/बिलासपुर;-छ ग़ युवक युवती परिचय सम्मेलन बिलासपुर में मुख्य अतिथि माननीय शंभूनाथ चक्रवर्ती जी अध्यक्ष छ ग़...

जिला विकास एवं सलाहकार समिति जिले के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना करेगी तैयार – प्रभारी मंत्री

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास एवं सलाहकार समिति की पहली बैठक संपन्न अनूपपुर 13 दिसम्बर 2025/...
error: Content is protected !!