बेकिंग:-छत्तीसगढ़ में शराब होगी महंगी: 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई आबकारी ड्यूटी दरें…

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शुभ संकेत/छत्तीसगढ़:-(प्रकाश साहू की रिपोर्ट)रायपुर से शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए शराब पर नई ड्यूटी दरें तय की हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। नए नियमों के तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शराब बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाना है।

नई व्यवस्था के अनुसार विदेशी शराब पर कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें निर्धारित की गई हैं। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू की गई हैं। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग के अनुसार, शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफर यानी RSP जारी होने के बाद शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है।

नई ड्यूटी दरों को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में शराब की कीमतों में बदलाव आम उपभोक्ताओं पर असर डाल सकता है।

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