02 आरोपियो को रासनायिक परीक्षण रिपोर्ट धनात्कम पाये जाने एवं गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर माननीय नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 120000/-रू0 जुर्माने की सजा सुनाई

Date:

Share post:

अनूपपुर
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि अभियुक्त राजेश सिहं पिता स्व0 रामरतन सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी गोपुवदीपाली थाना प्लांटसाईड, जिला संुदरगढ उडीसा एंव रघुनाथ साहू पिता स्व0 लखनलाल साहू, उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली, थाना प्लान्ट साईड जिला सुन्दरगढ उडीसा, के द्वारा दिनांक 09.07.2021 को समय लगभग रात्रि 11 बजे पुलिस द्वारा वाहन चैंकिग के दौरान चमन चैक के पास हाईवे में एक न्यू सोल्ड एम0जी0 हेक्टर सफेद रंग की कार एवं उसके पीछे 407 पिकअप आये औरे पुलिस को देखकर कोतमा तरफ भागने लगे जिनका पीछा करने पर गोम पंचायत पाली के सामने मेन रोड पर पिकअप को घेरा बंदी कर रोक लिया गया तो वाहन चालक एवं उसमें बैठा एक व्यक्ति देखकर भागने लगे जिन्हे पकडकर उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम राजेश सिहं पिता स्व0 रामरतन सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी गोपुवदीपाली थाना प्लांटसाईड, जिला संुदरगढ उडीसा एंव रघुनाथ साहू पिता स्व0 लखनलाल साहू, उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली, थाना प्लान्ट साईड जिला सुन्दरगढ उडीसा, बताये।
उक्त वाहन पर सब्जियाॅ रखी थी जिसे हटाकर देखा गया तो उनके नीचे बोरियों में गांजा जैसा मादक पदार्थ दिखा जिसका मौके पर सभी पंचनामा पुलिस द्वारा तैयार किया गया । उक्त मादक पथार्थ को मौके पर तौला गया 4 क्विटंल 71 किलोग्राम 94 ग्राम पाया गया । आरोपियों के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही पाया गया और उनके द्वारा पुलिस के समक्ष कोई गांजा के सबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही गया । इस अपराध के संबध में थाना भालूमाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0- 227/2021 धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल महोदय कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 14 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 67 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 1 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेें गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर माननीय प्रथम सत्र न्यायाधीश अनूपपुर श्रीमान नरेन्द्र पटेल के न्यायायलय ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,20,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया।

Related articles

जिले में कार्यवाही के बाद भी नहीं थमा अवैध रेत परिवहन

चाकाबुड़ा(विनोद साहू की रिपोर्ट )-:जिले में प्रशासनिक कार्यवाही के बावजूद अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम नहीं...

नोडल अधिकारी ने किया मूल्यांकन केंद्र का  औचक निरीक्षण ।

शुभ संकेत/सक्ती :-छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के समन्वय संस्था एवं मूल्यांकन केंद्र शा कन्या उ मा वि सक्ती...

बातोलेबाज सरकार खर्च नहीं कर पाई एक तिहाई बजट अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा एक लाख करोड़ : माकपा

भोपाल l अब ज़ब वित्तीय वर्ष के खत्म होने में दो सप्ताह से भी कम का समय बचा...

बाँकी मोंगरा क्षेत्र में बिना नंबर के ट्रैक्टरों पर सख्ती, ड्राइवरों के लाइसेंस जांच की बात रखी पार्षद अश्वनी मिश्रा

बाकी मोगरा (विनोद साहू की रिपोर्ट )-: नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा के पार्षद अश्वनी कुमार मिश्रा (वार्ड 13)...