मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान स्वरूप राशि उपलब्ध कराने की अपील

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अनूपपुर 8 दिसम्बर 2025/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष संचालित है। इस कोष में व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, अन्य प्रतिष्ठानों, शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं, कार्यालयों के माध्यम से दान के रूप में दी गई राशि जमा होती है। इस कोष में मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेकानुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा एवं अन्य प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटना होने पर, गंभीर बीमारी से ग्रस्त एवं अन्य साधनहीन ऐसे लोगों को जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक हो, मुख्यमंत्री जी द्वारा घटना एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। इस कोष में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(जी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

निर्देशानुसार कलेक्टर श्री पंचोली ने अपील की है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान स्वरूप राशि जमा करवाने का कष्ट करें, ताकि पीडित व्यक्तियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जा सके।

सहायता राशि ‘‘मुख्यमंत्री सहायता कोष’’ के नाम से चैक/डीडी द्वारा अपर सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भेजी जा सकती है। इस कोष में दान की गई राशि सीधे मुख्यमंत्री सहायता कोष के भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन शाखा, मंत्रालय, भोपाल के खाता क्रमांक 10078152483 आईएफएससी कोड SBIN0001056 एवं एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाईन जमा कराई जा सकती है।

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