लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी राजू कुशवाहा पिता स्व0 जगदीश कुशवाहा उम्र 34 वर्ष निवासी अमलाई, पेट्रोल पम्प के सामने, थाना चचाई, जिला अनूपपुर ने दिनांक 24.06.2023 के समय लगभग दिन के 1ः30 बजे के मध्य पीड़िता अमलाई में घूमने वाली और मांगकर खाने वाली गरीब औरत, जिसको आंखो से बहोत कम दिखता है, एंव निःशक्तता है, उसके साथ आरोपी ने बलात्संग कारित किया।
उक्त अपराध के संबंध में फरियादी ने थाना चचाई अनूपपुर में रिपोर्ट लिखवाई। जिसके संबंध में थाना चचाई अनूपपुर में अपराध क्रमांक 212/2023 धारा 376, 376(2)(एल) भारतीय न्याय संहीता पंजीकृत किया गया । पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान वहा पर उपस्थित लोगो सेे उक्त घटना के संबंध में बयान लिये गये और आरेापी को गिरफ्तार किया जाकर मामले में पुलिस की ओर सेे माननीय न्यायालय के समक्ष संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल महोदय कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 13 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 34 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 2 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए निःशक्तता के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी राजू कुशवाहा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376(2)(एल) मेें दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को 20 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी पूर्व से ही न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में निरुद्
अनूपपुर असहाय निःशक्तता औरत के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस साल का कारावास एंव जुर्माना***
Date:


