लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी गुुलाब नायक पिता जीथा नायक, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जमुडी, थाना कोतवाली अनूपपुर, जिला अनूपपुर म0प्र0 एंव मदन नायक पिता अमरु उम्र 40 वर्ष निवासी लखनपुर थाना कोतवाली अनूपपुर, जिला अनूपपुर ने दिनांक 10.11.2025 को दरमियानी रात जज साहब के घर के दरवाजे में लगा ताला एंव कुंडी तोड़कर घर के अंदर घुसकर सामान चोरी कर ले गये उक्त सूचना के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट लिखवाई। अपराध के संबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 529/2025 धारा 331(4), 305(ं) भारतीय न्याय संहीता पंजीकृत किया गया और पता तलासी कर आरेापी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में आरोपियो की ओर से माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए चोरी के आरोपी गुुलाब नायक एंव मदन नायक की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध


