निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर भुगतान है अनिवार्य

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अनूपपुर 24 अक्‍टूबर 2025/ भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल ‌द्वारा श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए भवन एवं सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत 10 लाख रुपए से अधिक के समस्त निर्माण कार्यों एवं समस्त वाणिज्यक निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर मण्डल को श्रमिक कल्याण के लिए जमा किया जाना अनिवार्य है।

निर्माण कार्य की सूचना देने के लिए अनिवार्यता

अधिनियम की धारा 46 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की सूचना नियोजक ‌ किसी भवन या अन्य सनिर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम तीस दिन पूर्व उस क्षेत्र में, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को प्रावधानित ब्यौर सहित एक लिखित सूचना भेजेगा। अधिनियम अनुसार जानकारी के ब्यौरा में निर्माण स्थान का नाम, अवस्थिति, नियोजक कार्य की प्रकृति, निर्माण स्थल पर व्यवस्था, ऐसे कर्मकारों की संख्या जिनके भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान नियोजित किए जाने की संभावना है, कार्य की अनुमानित अवधि सहित अन्य बिंदु शामिल है। उक्त जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में नियोजक को दो दिन के भीतर निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नियोजक https://labour.mp.gov.in/Index.aspx पर संपर्क कर सकते हैं।

नियोजक द्वारा सूचना देने में असफल होने की स्थिति में जुर्माना

भवन या अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत यदि कोई नियोजक अधिनियम की धारा 46 के अधीन निर्माण या संनिर्माण कार्य के प्रारंभ करने की सूचना देने में असफल होता है, तो अधिनियम की धारा 50 के तहत नियोजक 3 माह की कारावास या दो हजार रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधान

भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। इन प्रावधानों का उद्देश्य निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रमुख प्रावधानों के तहत नियोक्ता को यह सुनिश्वित करना होगा कि निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण हो। श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, दस्ताने, और सुरक्षा जूते प्रदान किये जाये, श्रमिको की नियमित स्वास्थ्य जाच करानी होगी और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाए प्रदान करनी होगी, श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षण देना और उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही किसी भी दुर्घटना की घटना की रिपोर्टिंग और जांच करनी होगी और आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। साथ ही नियोक्ता को यह भी सुनिश्वित करना आवश्यक है कि निर्माण स्थल पर सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण में काम करने एवं सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण पाप्त करने का अधिकार है। समस्त नियोजक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी उपलब्‍ध कराने के लिए सम्बंधित श्रम सेवा पोर्टल अथवा मध्‍यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल भोपाल कार्यालय एवं मण्डल के ईमेल mpbocw.cess@mp.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन उपकर भुगतान प्रक्रिया

नियोजक अपने निर्माण कार्य का उपकर भुगतान ऑनलाइन श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान हेतु सबसे पहले पोर्टल लिंक https://labour.mp.gov.in/Default.aspx पर जाएँ। यदि नियोजक पहली बार उपकर जमा कर रहे हैं, तो उन्हें पंजीकरण (Registration) करना अनिवार्य है, जिसके लिए https://labour.mp.gov.in/CESS/Public/CessAppliction Registration.aspx लिंक पर क्लिक करें। श्रम सेवा पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर “ऑनलाइन उपकर भुगतान हेतु क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरें, जिसमे User Type, Mobile No., Email ID, District, Local Body, Address और Pin Code शामिल हैं। यदि उपयोगकर्ता या उपकर जमा करने वाला मध्यप्रदेश का निवासी है, तो “Is User Belongs to Madhya Pradesh” विकल्प को टिक करना अनिवार्य है। सभी विवरण भरने के पश्चात कैप्चा दर्ज करें और Register बटन पर क्लिक करें।

पंजीकरण सफल होने के बाद स्क्रीन पर User ID एवं Password प्रदर्शित होगा। इसके पश्चात पोर्टल के दाई ओर ऊपर स्थित Login बटन पर क्लिक करके प्राप्त User ID एवं Password के माध्यम से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद Work Register बटन पर क्लिक करें और कार्य पंजीकरण करें। आवश्यक विवरण भरने के बाद Proceed for Payment बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन उपकर भुगतान किया जा सकेगा।

 

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