अनुपपर लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.06.2025 को खनिज अधिकारी रात्रि 11.40 पीएम में हमराह स्टाफ के साथ आकस्मिक भ्रमण के दौरान 01 ट्रेक्टर मय ट्राली जिसमें रेत भरी हुयी थी जिसको रोक कर उसके सबंध में अभिलेख या ई टीपी की जानकारी माॅगी। वाहन चालक द्वारा खनिज रेत के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया जिससे खनिज अधिकारी ने बिना वैध प्राधिकार खनिज रेत का अवैध परिवहन करने पर वाहन को मय खनिज जप्त करने की कार्यवाही करने लगीं। उसी दौरान वाहन चालक तीरथ बैगा के अन्य साथी आ गये जिसमें आरोपी महेन्द्र यादव, अखिलेश सोनी, गोविन्द यादव व नीरज चैरसिया भी थे। मौका पाकर वाहन चालक तीरथ उक्त वाहन को जबरन लेकर भाग गया। जिससे व्यथित होकर फरियादी नें थाना चचाई में लिखित शिकायत की ।
फरियादी कर्मचारी की लिखित शिकायत के आधार पर थाना चचाई में अपराध क्र0 171/2025 पंजीबद्व किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान आरोपियो को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में भेज दिया गया। मामले में आरोपी महेन्द्र यादव पिता श्री सूर्यदीन यादव एवं नीरज चैरसिया पिता श्री हजारीलाल चैरसिया दोनो निवासी कैल्होरी तहसील व जिला अनूपपुर की ओर से माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्णा डागलिया जी के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय नें दोनो पक्षेंा के तर्क श्रवण किये और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस को देखते हुए साथ मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियो की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। दोनो आरोपी जिला जेल अनूपपुर में न्यायिक अभिरक्षा में है।

शासकीय कर्मचारी से अनावष्यक विवाद, अभद्रता एवं वाहन को जबरन छुडा कर ले जाने वाले आरोपियो की नियमित जमानत निरस्त’’’
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