अनूपपुर की होटल मारुति के संचालक पर कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा एफआईआर*

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अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी को शिकायत प्राप्त हुई कि अनूपपुर नगर की कुछ होटलों में रुकने वाले बाहरी व्यक्तियों की जानकारी विधिवत पुलिस थाना में नहीं दी जाती है एवं कुछ होटलो में आविवाहित जोड़ों को कुछ घण्टों के लिये संदिग्ध रूप में होटल में रूकने की सुविधा दी जाती है। जिसके संबंध में उक्त होटलो के आस पास रहने वाले सभ्रांत नागरिको एवं मीडिया कर्मीयो ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर अवगत कराया गया कि नगर के कुछ होटलो में अविवाहित जोड़ों को होटल में रुकने की सुविधा दी जाती है किन्तु ऐसे सन्दिग्ध अविवाहित जोड़ों की होटल में रुकने की जानकारी पुलिस थाना में नहीं दी जाती है। जिस पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी द्वारा टी.आई. अरविन्द जैन को लगातार होटलो की चैकिंग एवं सतत कार्यवाही निर्देशित किया गया।

टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक पवन प्रजापति, आरक्षक संजय सिंह, महिला आरक्षक कुन्ती शर्मा द्वारा अनूपपुर में पटोरा टोला अनूपपुर में स्थित होटल मारुति कि चैकिंग की गई जो चैकिंग के दौरान होटल के रजिस्टर एवं होटल में रुके लोगों कि जाँच की गयी। जाँच पर पाया गया कि होटल मारुति में विगत कई दिनों में अनेक बाहरी व्यकित आकर ठहरे है किन्तु बाहरी व्यक्तियों के रुकने की कोई भी जानकारी विधिवत पुलिस थाना को नहीं दी गयी। पुलिस द्वारा होटल के कमरों कि चैकिंग पर पाया गया कि होटल में रुके पुरुष एवं महिला के जोड़ों में से पुरुषों के नाम तो रजिस्टर में दर्ज है किन्तु महिलाओ के नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जबकी श्रीमान् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी महोदय अनूपपुर के आदेश दिनांक 10 मई 2025 के बिन्दु क्र 05 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि होटल एवं धर्मशाला संचालक को बाहरी व्यक्तित्यो के आवागमन की सूचना समीपवर्ती थाना को देना अनिवार्य होगा एवं उसके वैध पहचान पत्रों की तस्दीक करने के उपरांत ही ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध करावेगें। होटल संचालक दिनेश जसवाल पिता महेश प्रसाद जयसवाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी अनूपपुर के विरुद्ध धारा 223 बी.एन.एस. के तहत् दण्डनीय अपराध पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा होटलो कि चैकिंग एवं कार्यवाही का अभियान लगातार जारी रहेगा ।

*अनूपपुर पुलिस की अपील* – पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान व्दारा जिले के सभी होटल संचालको से अपील की गई है कि उनके होटल एवं धर्मशाला संचालक बाहरी व्यक्तियों के आगमन की सूचना समीपवर्ती भाने को अनिवार्य रूप से दे एवं उनके वैध पहचान पत्रों को तस्दीक करने के उपरांत ही ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध करायें ।

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