अनूपपुर 14 जनवरी 2026/ कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के आए दिन उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होता है एवं परिशांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्षल पंचोली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उक्त परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञापन सौपे जाने के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार (मेनगेट) पर ही शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति/संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कोई भी दल/संगठन/आंदोलनकारी व्यक्ति, जुलूस/आमसभा या नारेबाजी/ज्ञापन आदि सौंपे जाने से 3 दिवस पूर्व अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से विधिवत् लिखित में अनुमति प्राप्त करेंगे और निर्धारित स्थल पर ही उक्त गतिविधियां करेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित किया गया है कि आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।
कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर के लिए डीएम ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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