शुभ संकेत/छत्तीसगढ़:-धोखाधड़ी के गंभीर मामले में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। शुक्रवार को चालान पेश होने के बाद विधायक को जिला जेल खोखरा, जांजगीर दाखिल कराया गया।
जानकारी के मुताबिक, विधायक बालेश्वर साहू पर बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक रहते हुए किसान से धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि केसीसी लोन के नाम पर अपने एक सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान को ठगी का शिकार बनाया गया और कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। यह रकम साल 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग किस्तों में आहरित की गई।
मामले में पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा और उसके परिवार के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगे निकासी पर्चियों का उपयोग कर राशि निकालने का आरोप है। इस संबंध में 3 अक्टूबर 2025 को थाना चाम्पा में विधायक बालेश्वर साहू और उसके सहयोगी के खिलाफ अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान मामले में धारा 406 और 120-बी भी जोड़ी गई।
विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आज 9 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी सोनू अग्रवाल ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
इसके बाद जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल खोखरा, जांजगीर दाखिल कराया गया। गौरतलब है कि मामले में सह-आरोपी गौतम राठौर को पहले ही माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।


