मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना/प्रचार प्रतिबंधित

Date:

Share post:

मतदान केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के भीतर मोबाइल फोन ले जाना, उपयोग प्रतिबंधित

मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना-प्रचार रहेगी प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने किए आदेश जारी

कोरबा -: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा उपरांत सम्पूर्ण जिलें में आदर्श आचरण प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। उन्होंने मतदान दिवस 17 नवंबर को कोरबा जिलें में मतदान प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड़ शो एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया है।
श्री सौरभ कुमार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश पारित किया है कि कोरबा जिलें के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छूरा, कुल्हाडी, बरछी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकर, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क रास्ता सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नही चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकलेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस. एम. एस. एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नही होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा निःशक्त होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता हैं। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिलें में मतदान हेतु नियत तिथि 17.11.2023 को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं एक दिन बाद तक अर्थात् 15.11.2023 शाम 05 बजे से दिनांक 18.11.2023 तक समूह में या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने / आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरबा जिलें के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार/ मतयाचना हेतु लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना/प्रचार प्रतिबंधित रहेगी। मतदान केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के भीतर मोबाइल/फोन ले जाना/उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अतः यह आदेश निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नही है। अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एकपक्षीय पारित किया गया है । दिनांक 18.11.2023 के पश्चात आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा, किन्तु इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 1336/ निर्वा. पर्य./सामा./निर्वा./वि.स.नि./2023-24 कोरबा दिनांक 09.10.2023 आदर्श संहिता लागू रहने तक प्रभावशील रहेगा।

Raj Kumar Sahu
Raj Kumar Sahu
Mobile - 9098468649

Related articles

सीटू ने किया कलेक्टर अनूपपुर से ओवरलोडिंग एवं दिन में परिवहन पर रोक लगाए जाने की मांग।

जैतहरी/अनूपपुर ,सीटू ने किया कलेक्टर अनूपपुर से ओवरलोडिंग एवं दिन में परिवहन पर रोक लगाए जाने की मांग। मोजर...

अनूपपुर, दिल्ली में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी)का जन आक्रोश रैली, मोदी सरकार पर तीखा हमला । ।

अनूपपुर, भारत के कोने कोने से आए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित माकपा की जन आक्रोश रैली में...

रिपब्लिकन पार्टी को मिली राष्ट्रीय मान्यता, चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में करेंगे उम्मीदवार- केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले*

97% * रिपब्लिकन पार्टी को मिली राष्ट्रीय मान्यता, चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में करेंगे उम्मीदवार- केंद्रीय राज्यमंत्री...

आज रामदास आठवले संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सदिच्छा भेंट की और तीसरी बार राज्यसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री के रूप में...

दिलली संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सदिच्छा भेंट की और तीसरी बार राज्यसभा सदस्य व...