4.87 करोड़ की गड़बड़ी का मामला, पहली बार हुआ तगड़ा एक्शन

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जिला सहकारी बैंक की 16 समितियों में 4 करोड़ 87 लाख 11 हजार से अधिक की गड़बड़ी मामले में 4 समिति प्रबंधक, 3 पर्यवेक्षक सहित 9 को कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. सभी मामलों की जांच और सुनवाई के बाद बैंक के स्टॉफ उपसमिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है. इन अधिकारियों पर आर्थिक अनियमितिता के मामले में FIR दर्ज कराने और राशि की वसूली के लिए न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की भी अनुशंसा की गई है.

वहीं लंबी अवधि तक बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने वाले 2 भृत्यों को भी सेवा मुक्त कर दिया गया है. जिला सहकारी बैंक से मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अनियमितता के ये मामले वर्ष 2016 से वर्ष 2023 के बीच के हैं. इन गड़बड़ियों को अलग अलग तरह से अंजाम दिया गया है. गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद इन मामलो में अलग-अलग विभागीय जांच भी कराई गई है. जांच में गड़बड़ी प्रमाणित होने पर संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है. इसमें अधिकतर मामलों में कर्मचारियों ने गड़बड़ी करना स्वीकार भी किया. इसके बाद उन्हें गड़बड़ी की राशि समायोजन का अवसर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं कराई. इसके बाद ये सभी मामले में 20 दिसंबर को स्टॉफ उप समिति में रखे गए. इसमें सभी मामलों पर अलग-अलग विचार कर सभी के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई का फैसला किया गया. कर्मचारियों को बैंक कर्मचारी सेवा नियम 57 (एक) (द) के तहत सेवा मुक्त किया गया है.

किन पर हुई कार्रवाई, कितनी राशि वसूली योग्य

शेष नारायण टोंड्रे समिति प्रबंधक नवागढ़, हटहाडाडू और अंधियारखोर समिति में पदस्थ रहने के दौरान की गड़बड़ी. 1 करोड़ 77 लाख 47 हजार 278 रुपए वसूली योग्य. श्याम सुंदर कश्यप समिति प्रबंधक मारो के समिति मारो और गुंजेरा में 92 लाख 90 हजार 903 रुपए की आर्थिक अनियमितिता. रामजी खांडे शाखा प्रबंधक नवागढ़, बालसमुंद से सबद्ध समिति संबलपुर में पदस्थ रहने के दौरान 9 लाख 92 हजार 961 रुपए की गड़बड़ी. डेरहाराम जोशी समिति प्रबंधक नवागढ़ से संबद्ध समिति रनबोड़ और प्रतापपुर में गड़बड़ी, वसूली योग्य राशि 25 लाख रुपए. हीराधर मैत्री पयर्वेक्षक देवकर, शाखा थानखम्हरिया के खैरझिटी में आर्थिक अनियमितता, वसूली योग्य राशि 87 लाख 63 हजार 843 रुपए. दीनबंधु पटेल पयर्वेक्षक, साजा और थानखम्हरिया से संबद्ध समिति साजा और हाटरांका में पदस्थी के दौरान आर्थिक अनियमितता, वसूली योग्य राशि 48 लाख 71 हजार 22 रुपए. सतीश यादव पयर्वेक्षक देवरबीजा, समिति साजा और केवतरा में पदस्थी के दौरान आर्थिक अनियमितता, वसूली योग्य राशि 18 लाख 26 हजार 929 रुपए. राजाराम वर्मा लिपिक, शाखा नवागढ़ में पदस्थापना के दौरान चेक क्लीयरिंग नहीं होने के बाद भी भुगतान कर गड़बड़ी, 5 लाख 68 हजार 513 रुपए और मारो में पदस्थी के दौरान गड़बड़ी राशि 18 लाख 85 हजार 903 रुपए. कल्याण सिंह ध्रुवे लिपिक के बालोद में पदस्थी के दौरान अमानत में खयानत का मामला, राशि 2 लाख 64 हजार 200 रुपए (राशि जमा).

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