अनूपपुर।
जैतहरी तहसील अंतर्गत ग्राम लहरपुर में स्थित मोजर बेयर पावर एम.पी. लिमिटेड लहरपुर कंपनी को न्यायालय ने कड़ा झटका दिया है। किसान भगचन्द्र राठौर की भूमि आराजी खसरा नंबर 2403/1ग/1, रकबा 0.280 हेक्टेयर (जिसमें से किसान का अंश रकबा 0.135 हेक्टेयर है) पर वर्ष 2014 से कंपनी का अवैध कब्ज़ा पाया गया।
किसान ने इस मामले को पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) न्यायालय, जैतहरी में चुनौती दी थी। न्यायालय ने तहसीलदार व पटवारी से जांच रिपोर्ट मांगी, जिसमें कंपनी का अवैध कब्ज़ा सिद्ध हुआ। फलस्वरूप, न्यायालय ने कब्ज़ा हटाने का आदेश जारी किया।
लेकिन कंपनी ने आदेश की अवहेलना करते हुए कब्ज़ा नहीं छोड़ा। इसके बाद किसान ने हिम्मत नहीं हारी और मामला सिविल न्यायालय में दायर किया। प्रकरण की सुनवाई माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, अनूपपुर – श्री बॉबी सोनकर की अदालत में हुई।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने किसान भगचन्द्र राठौर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि –
1. कंपनी को तुरंत भूमि का कब्ज़ा खाली कर किसान को सुपुर्द करना होगा।
2. कंपनी किसान की कोर्ट फीस एवं अधिवक्ता शुल्क भी अदा करेगी।
इस निर्णय से किसान परिवार में हर्ष की लहर है, वहीं ग्रामीणों ने भी इसे “सत्य और न्याय की जीत” बताया। न्यायालय के आदेश से कंपनी का घमंड चकनाचूर हो गया और किसान की वर्षों पुरानी लड़ाई को विजय मिली।
👉 यह फैसला न केवल किसान भागचन्द्र राठौर के लिए, बल्कि क्षेत्र के सभी किसानों के लिए एक मिसाल है कि अन्याय और दबंगई के विरुद्ध न्यायपालिका के दरवाज़े सदैव खुले हैं।



