*किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई हेतु क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित*

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सक्ती, 18 फरवरी 2026// जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग सक्ती द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021, नियम 2016 के अंतर्गत नवगठित विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स (शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड लाइन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई) के नव नियुक्त कर्मचारियों हेतु क्षमतावर्धन कार्यशाला का कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वासु जैन उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य बालकों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनका सुधार, पुनर्वास एवं संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने पुलिस एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बालकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें मार्गदर्शन एवं संरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बाल संरक्षण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कार्यशाला में जिले में बालकों से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लागू करते समय सदभावपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण एवं विभिन्न योजनाओं के समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें बाल सुलभ एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान किए जाने संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति एवं समन्वय के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र लकड़ा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सुधाकर बोदले, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कुमुदिनी बाघ द्विवेदी, पुलिस अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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