अनुपपुर लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 29.11..2022 को करीब 10.30 बजे से 18.35 बजे के मध्य थाना कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत ग्राम-खाडा की है जहाॅ आरोपी सुनील भताडा, संजीत भताडा दोनो निवासी ग्राम लिकडीगुडा, जिला कोरिया उडीसी, एवं आरोपी हरावती हरिजन निवासी बोरगांव जिला नौरंगपुरा उडीसा के बैग से 04 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं आरोपी संतोष गोस्वामी निवासी खांडा के आधिपत्य में 03 किलो 500 ग्राम विक्रय हेतु प्राप्त हुआ था। चारो आरोपी गांजा विक्रय हेतु रखे थे जो स्वापक औषधि मनः प्रभावि पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा-8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना कं0 एस0ओ0 390(इ) दिनांक 30.05.1989 का उलंघन है और जारी अधिसूचना क्रं0 एस0ओ0 1055(इ) दिनांक 19.10.2001 के अनुसार उक्त मादक पदार्थ गांजा, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम, किन्तु अल्प मात्रा से अधिक था। दिनांक 29.11.2022 को कार्यवाहीकर्ता अधिकारी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी संतोष गोस्वामी निवासी खांडा के घर में एक महिला व दो पुरूष अवैध मादक पदार्थ गाॅजा बिक्री करने वाले है उक्त सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपियो के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0 715/2022 धारा 8/20 (बी)(पप)(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत लेखबद्ध की गई।
मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल महोदय कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 16 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 101 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला सागर से रिपोर्ट भी धनामात्मक पाई गयी। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी सुनील भताडा, संजीत भताडा, हरावती हरिजन तथा संतोष गोस्वामी को स्वापक औषधि मनः प्रभावि पदार्थ अधिनियम 1985/एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1885 की धारा 20(बी)(पप)(बी) मेें दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को 03-03 साल का कारावास एवं 20,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी जमानत में थे इसलिये आरोपियों को निर्णय उपरान्त न्यायायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।
लोक अभियोजक
प्रति, पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा
अनूपपुर (अप्वैध रुप से मादक पदार्थ गांजा बिना किसी अनुज्ञप्ति के रखने वाले आरोपियो सुनील भताडा, संजीत भताडा, हरावती एवं संतोष गोस्वामी को 03-03 साल का कारावास एंव 20,000 का जुर्माना
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