लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी शनि द्विवेदी पिता सुरेश द्विवेदी उम्र 24 वर्ष निवासी पटौराटोला अनूपपुर जिला अनूपपुर ने खेरमाई मंदिर में लोहे के हथियार से मंदिर के गेट में लगे ताला को तोडकर मंदिर में रखे दान पेटी का ताला तोडकर पैसा चोरी कर रहा था जिसे साक्षियों ने देखा और पकडकर पुलिस के हवाले कर दिया गया । आरोपी के पास दान पेटी के चोरी किये हुये 1500/-रू0 जप्त हुये।
उक्त अपराध के संबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट अपराध क्रमांक 480/2025 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया और आरेापी को गिरफ्तार किया गया । मामले में आरोपियो की ओर से माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्णा डागलिया के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए चोरी के आरोपी शनि द्विवेदी आरोपी के विरूद्व अन्य मामलें भी पंजीवद्व होने, से जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर में 05.10.2025 से निरुद्ध है ।


