बाल श्रम निषेध जन जागरण अभियान अंतर्गत अनूपपुर नगर में निकाली गई रैली

बाल श्रम निषेध के संबंध में लोगों को किया गया जागरूक
अनूपपुर, 28 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देशन में आज जिला मुख्यालय अनूपपुर में श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम निषेध जन जागरण अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर सामतपुर तालाब तक निकाली गई।
रैली के माध्यम से आमजन को बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं धारा 3 (क) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का किसी भी परिसंकटमय (खतरनाक) व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में नियोजन वर्जित है। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में धारा-14 के तहत दोषी नियोजक को 50,000 रुपए तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड एक साथ दिए जाने का प्रावधान है।
रैली के दौरान नागरिकों को यह भी अवगत कराया गया कि बाल श्रम से संबंधित शिकायतें कलेक्टर कार्यालय, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, निकटतम पुलिस थाना, जिला श्रम विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 (टोल फ्री) पर की जा सकती हैं। रैली के दौरान प्रतिभागियों द्वारा “हम सब ने यह ठाना है, अनूपपुर को बाल श्रम मुक्त बनाना है” जैसे नारों के माध्यम से जन-जागरूकता का संदेश दिया गया।
रैली में जिला श्रम पदाधिकारी श्री अनुव्रत देव द्विवेदी, एचएआरडी एनजीओ के सुशील शर्मा, सीडब्ल्यूसी एनजीओ के मोहन पटेल तथा कार्यकर्ता एवं आमजन ने सहभागिता निभाई।


