ऋणी कृषक बीमा30 अगस्त तक करा सकते हैं फसल का 

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अनूपपुर 26 अगस्‍त 2025/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसानों के लिये फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त 2025 कर दी गई है। जिन किसानों ने बैंकों से केसीसी लिया है और उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाता है, किसी कारण से बैंक द्वारा बीमा नहीं किया गया है तो वह किसान बैंक से संपर्क कर अपना फसल बीमा कराएं। फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर इसका शपथ पत्र, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका/खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र (जो कि पटवारी, पंचायत सचिव, कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो), फार्मर आई डी आदि ले जाना अनिवार्य है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान या उपज में कमी होने पर फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।

समा.क्र./137

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