BREAKING: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज, 18 फरवरी तक रहेंगे जेल में

Date:

Share post:

रायपुर: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज हो गई है. अब ईओडब्लू कवासी लखमा को गिरफ्तार कर सकती है. बता दें कि मंगलवार को कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन बल की कमी होने की वजह से कवासी लखमा कोर्ट में पेश नहीं हुए. कवासी लखमा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई. कोर्ट ने 18 फरवरी तक कवासी लखमा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है.

शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने अपने बयान में ईडी को बताया था कि “हर महीने कवासी लखमा को शराब कार्डन से 50 लाख रुपए महीने जाते थे. इसके साथ ही आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी अपने बयान में बताया था कि 50 लाख के साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए शराब कार्डन से और दिए जाते थे. इस हिसाब से पूर्व मंत्री को हर महीने दो करोड़ जा रहे थे. इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई है. 36 महीने तक यह घोटाला हुआ है. टोटल घोटाला 72 करोड़ का हो रहा है.

Related articles

एचपीवी टीकाकरण के लिए जिले की लक्षित 8596 किशोरी बालिकाओं में से अब तक 1684 का हुआ टीकाकरण

एचपीवी टीकाकरण के लिए जिले की लक्षित 8596 किशोरी बालिकाओं में से अब तक 1684 का हुआ टीकाकरण लक्षित...

कृषि उद्यमी एवं सब्जी उत्पादन तथा नर्सरी प्रबंधन प्रशिक्षण की परीक्षा संपन्न

कृषि उद्यमी एवं सब्जी उत्पादन तथा नर्सरी प्रबंधन प्रशिक्षण की परीक्षा संपन्न अनूपपुर,22 मार्च 2026/ मध्य प्रदेश शासन के...

खोलाड़ी ,कांसा, पगना,भेलमा,दुधमनिया, लहसुना आदि ग्राम पंचायतो मे श्रमदान से की गई जल स्रोतों की साफ सफाई

खोलाड़ी ,कांसा, पगना,भेलमा,दुधमनिया, लहसुना आदि ग्राम पंचायतो मे श्रमदान से की गई जल स्रोतों की साफ सफाई अनूपपुर 22...

दो नाबालिग बालिकाओ को मैहर से दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा

दो नाबालिग बालिकाओ को मैहर से दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी...