गुप्ता परिवार से मिली भगत कर धर्मेंद्र दलाल ने हथियाया आदिवासी की भूमि अनाधिकृत कर रहा खेती.

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गुप्ता परिवार से मिली भगत कर धर्मेंद्र दलाल ने हथियाया आदिवासी की भूमि अनाधिकृत कर रहा खेती.

अनूपपुर/मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक मचा हुआ है और आए दिन भूमि से संबंधित फर्जी नामांतरण रजिस्ट्री के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक मामला अनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील का सामने आया है जिसमें गरीब आदिवासी बाजारू सिंह की भूमि किसी गुप्ता परिवार के द्वारा गलत तरीके से पूर्व के वर्षों में नामांतरण कराया जाकर अब किसी राजस्थान के निवासी धर्मेंद्र दलाल को विक्रय कर दिया गया है जो अनधिकृत तरीके से भूमि पर कब्जा करके सब्जी व अन्य की खेती कर रहा है।

यह है मामला

प्रार्थी बाजारू सिंह पिता स्वर्गीय मौली सिंह निवासी ग्राम पड़री ग्राम पंचायत गोबरी तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश के निवासी द्वारा कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर के समक्ष अपना लिखित आवेदन दर्ज कराया था की भूमि खसरा क्रमांक 42 रकबा 6.369 हेक्टेयर है जिसमें जिसमें सन सन 1958-59 से सन 1972-73 तक हमारे पूर्वज दादा बुद्धू सिंह के नाम पर भूमि दर्ज था जिस पर आज तक भी हमारा कब्जा था परंतु सन 1975 से सामान्य वर्ग के व्यक्ति रामेश्वर गुप्ता पिता स्वर्गीय श्री कोदुलाल गुप्ता निवासी जैतहरी के नाम बिना रजिस्ट्री गलत तरीके से अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया। रामेश्वर गुप्ता के फौत हो जाने के बाद जिसके वारिसदरों का नाम वर्ष 2020-21 में दर्ज हुआ।वर्तमान वर्ष 2025-26 में इन अवैध वारिसदारों के द्वारा उक्त भूमि को किसी राजस्थान निवासी धर्मेंद्र दलाल को विक्रय कर दिया गया। गुप्ता परिवार और धर्मेंद्र दलाल के द्वारा षडयंत्र पूर्वक मिली भगत कर गरीब आदिवासी बाजारू सिंह की भूमि हथिया लिया गया है और उनके द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करके कई तालाब को समतलीकरण भाट दिया गया और कई घरों को उनके द्वारा तोड़ दिया गया और भूमि को तार के माध्यम से फिनिशिंग कर अपना बोर पंप सबमर्सिबल लगाकर के सभी प्रकार के सब्जी व अन्य खेती की जा रही है। उसके द्वारा अपने आसामाजिक तत्वों गुंडो को लाकर हमें प्रकरण वापस लेने के लिए मारपीट दबाव बनाया जा कर प्रताड़ित किया जा रहा है। जिससे आहत प्रार्थी बाजारू सिंह ने शासन प्रशासन से जल्द न्याय दिलाए जाने का गुहार लगाई है। प्रार्थी ने बताया है कि उक्त प्रकरण मेरे द्वारा राजस्व नियम के तहत 170 (ख) का आवेदन 3 माह पूर्व राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी जिला अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें उक्त संबंधित धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी की जा चुकी है और पेशी के तारीख लग रहे हैं जिसमें माननीय एसडीएम महोदय से भी निवेदन किया हूं की उक्त प्रकरण की सुनवाई कर जल्द से जल्द मुझे न्याय दिए जाने की दया हो।

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