चोकी वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खनन परिवहन करने वाले 02 ट्रेक्टर ट्राली के चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरूध्द की गई कार्यवाही । प्रेस नोट

Date:

Share post:

 

  शुभ संकेत  अनूपपुर/जैतहरीः    श्री मान षुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोती उर्र रहमान द्वारा अवैध रेत उत्खन्न करने वाले रेत माफिया के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगनाथ मरकाम, श्रीमान एसडीओ (पी.) महोदय श्री सुमित केरकट्टा के निर्देशन एवं थाना प्रभारी महोदय श्री अमर वर्मा के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही।

दिनांक 15/10/2025 को मुखबिर से सूचना पर दो अलग-अलग ट्रेक्टर के ट्राली में अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाला है। कि सूचना पर स्वतंत्र साक्षीयों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये मुखविर के बताये स्थान जलान नदी के आमा घाट से गाव खैरीटोला तरफ आने वाले रास्ते पर गया तो एक लाल रंग के मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे आते दिखा जिसे रुकवाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम ट्याशंकर यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स. के वेंकटनगर भाना चैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर ढोना बताया की मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिज कर कोई कागजात टी.पी. नही. है ट्रेक्टर का मालिक पुष्पराज सिंह उर्फ अंकुश है वही मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर वेंकटनगर, ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. 5325.5P20068 व चेचिस नं. MEAA3119FR2545535 लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000-रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 500000/- रूपये कुल मशरूम 502000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाडो के मुताबिक जाती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। एवं अलान नरी के आमा घाट पर ही नीले रंग का पॉवरटेक कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे अलान नदी के आमा घाट से आते दिखा जिसे रूक्वाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम गिरजा यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स.के. वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर होना व गाड़ी अपनी माँ इन्द्रवती पाटव के नाम होना बताया मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिन का कोई कागजात टी.पी. नहीं है ट्रेक्टर की मालिक मेरी माँ इन्द्रवती यादव पति भैयालाल पाख है मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर खैरीटोला ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से पॉवरटेक कपंनी के ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. E3388614 व चेचिस नं. T053346671DF नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000 रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 400000-रूपये कुल मशरूका 402000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाड़ों के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। आरोपीयो उपरोक्त दोनो चालको व बाइन स्वामीयों के विरूद्ध जपराध धारा 303(2), 317 (5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

। उक्त कार्यवाही में चोकी प्रभारी उप निरीक्षक अमस्लाल यादव प्रआर. 158 मनोज लकड़ा प्रआर. 07 बलराम पैकरा प्रआर. 83 जागेश्वर प्रधान, आर. 288 विजय टाटू, आर. 281 मोनू पर्ते का विशेष योगदान रहा है।

I

 

…..                                                                                                                                                         श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोती उर्र रहमान द्वारा  अवैध रेत उत्खन्न करने वाले रेत माफिया के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगनाथ मरकाम, श्रीमान एसडीओ (पी.) महोदय श्री सुमित केरकट्टा के निर्देशन एवं थाना प्रभारी महोदय श्री अमर वर्मा के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही।

 

दिनांक 15/10/2025 को मुखबिर से सूचना पर दो अलग-अलग ट्रेक्टर के ट्राली में अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाला है। कि सूचना पर स्वतंत्र साक्षीयों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये मुखविर के बताये स्थान जलान नदी के आमा घाट से गाव खैरीटोला तरफ आने वाले रास्ते पर गया तो एक लाल रंग के मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे आते दिखा जिसे रुकवाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम ट्याशंकर यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स. के वेंकटनगर भाना चैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर ढोना बताया की मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिज कर कोई कागजात टी.पी. नही. है ट्रेक्टर का मालिक पुष्पराज सिंह उर्फ अंकुश है वही मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर वेंकटनगर, ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से मैसी कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. 5325.5P20068 व चेचिस नं. MEAA3119FR2545535 लाल रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000-रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 500000/- रूपये कुल मशरूम 502000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाडो के मुताबिक जाती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। एवं अलान नरी के आमा घाट पर ही नीले रंग का पॉवरटेक कपंनी का ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में आधी ट्राली 1.5 घन मीटर रेत खनिज भरे अलान नदी के आमा घाट से आते दिखा जिसे रूक्वाकर पूछतांछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम गिरजा यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी खैरीटोला पु.स.के. वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र) बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर होना व गाड़ी अपनी माँ इन्द्रवती पाटव के नाम होना बताया मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत खनिन का कोई कागजात टी.पी. नहीं है ट्रेक्टर की मालिक मेरी माँ इन्द्रवती यादव पति भैयालाल पाख है मैं मालिक के कहने पर ट्रेक्टर ट्राली में रेत भर कर खैरीटोला ले जा रहा था आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं मालिक उपरोक्त को अवैध रेत खनिज उत्खन्न परिवहन में संलिप्त पाये जाने से आरोपी ट्रेक्टर चालक के कब्जे से पॉवरटेक कपंनी के ट्रेक्टर बिना नम्बर लिखा इंजन नं. E3388614 व चेचिस नं. T053346671DF नीले रंग की ट्राली लगाये ट्राली में लोड अवैध रेत 1.5 घन मीटर कीमती 2000 रूपये ट्रेक्टर मय ट्राली किमती 400000-रूपये कुल मशरूका 402000 रूपये का मौके पर समक्ष उपरोक्त गवाड़ों के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया। आरोपीयो उपरोक्त दोनो चालको व बाइन स्वामीयों के विरूद्ध जपराध धारा 303(2), 317 (5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

। उक्त कार्यवाही में चोकी प्रभारी उप निरीक्षक अमस्लाल यादव प्रआर. 158 मनोज लकड़ा प्रआर. 07 बलराम पैकरा प्रआर. 83 जागेश्वर प्रधान, आर. 288 विजय टाटू, आर. 281 मोनू पर्ते का विशेष योगदान रहा है।

 

I

      Related articles

      धनतेरस और दीपावली पर खुशियों की धमाकेदार सौगात, ताराचंद साहू फटाका दुकान में ग्राहकों को मिल रही विशेष छूट

       मालखरौदा। दीपावली के पावन पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल है। इसी festive सीजन...

      दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व शुभ संदेश

      शुभ संकेत/कोरबा:- प्रकाश पर्व दीपावली एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर श्रीमती सोनी...

      महादेव सट्टा ऐप मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, सौरभ चंद्राकर रायपुर लाए गए; कल अदालत में होगी पेशी।

      शुभ संकेत/रायपुर:- रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में...

      दीपावली से पहले कोरबा पुलिस अलर्ट, पटाखा कारोबारियों को सुरक्षा मानकों और लाइसेंस की शर्तों का पालन करने की सख्त हिदायत

      पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में जनसुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा पर दिया गया विशेष जोर, होमगार्ड अग्निशमन...