अनूपपुर
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी आरोपी शैलेष उर्फ बल्लू शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी गा्रम षिवरी चंदास राजेन्द्रग्राम थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर ने फरियादिया के घर के बगल में बने रूधान में पुरानी रंजिष को लेकर आग लगा दी फरियादिया द्वारा मना करने पर वह उसे जाति सूचक गाली गलौज करने लगा। फरियादिया ने उक्त उपराध के संबध में थाना राजेन्द्रग्राम में एफ आई आर दर्ज करायी । उक्त अपराध के संबंध में थाना करनपठार में अपराध क्रमांक 97/2026 धारा अंतर्गत धारा 326(a), 296(g) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पंजीकृत किया गया और आरोपी की गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के विरूद्व राजेन्द्रग्राम थाना में कुल 13 मामले लंबित है। मामले में आरोपी की ओर से माननीय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती माया विश्वलाल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी शैलेष उर्फ बल्लू शर्मा की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर में 28.06.2026 से निरुद्ध है।
जिला ब्यूरो महेश प्रजापति की खास रिपोर्ट


