कलेक्टर ने नगरपालिका परिषद कोतमा की उपयंत्री श्रीमती वंदना अवस्थी को किया निलंबित

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अनूपपुर, 09 अप्रैल 2026/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली द्वारा नगरपालिका परिषद कोतमा की उपयंत्री (सिविल) श्रीमती वंदना अवस्थी को शासकीय कार्यों में गंभीर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनो वार्ड क्रमांक-05, बस स्टैंड के समीप नगरपालिका परिषद कोतमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक तीन मंजिला इमारत (अग्रवाल लॉज) अचानक धराशायी हो गयी, जिसके मलवे के नीचे दबने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य व्यक्ति घायल हुए।

जारी पत्र में कहा गया है कि घटना के संदर्भ में, यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त इमारत के समीप अवैध खनन से एक बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बेसमेंट के निर्माण हेतु एक गहरा गड्ढा खोदा गया था और यह गड्ढा लगभग 15 दिन पूर्व से ही मौजूद था। शासन द्वारा जारी ABPAS- 3.0 (Automated Building Plan Approval System) पर नगर पालिका परिषद कोतमा हेतु श्रीमती वंदना अवस्थी भवन अधिकारी ( बिल्डिंग ऑफिसर) के रूप में नामित है तथा म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 7-(1) तथा 7(3) (क) (ख) (ग) के अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के संबंध में श्रीमती अवस्थी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जानी थी, परन्तु उनके द्वारा अग्रवाल लॉज के बगल मे अनाधिकृत रूप से गड्ढा खोदे जाने के संबंध में कोई भी समुचित कार्यवाही नही की गयी, जबकि निकाय के भवन अधिकारी होने के कारण नगर मे अवैध निर्माण कार्य को निरीक्षण कर रोके जाने का दायित्व उपयंत्री (सिविल) नगरपालिका परिषद कोतमा श्रीमती वंदना अवस्थी का था।

उपयंत्री (सिविल) नगरपालिका परिषद कोतमा श्रीमती वंदना अवस्थी द्वारा म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 7-(1) तथा 7(3) (क) (ख) (ग) के नियमो का उल्लंघन किया गया है तथा उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण यह घटना घटित हुई। उपयंत्री श्रीमती वंदना अवस्थी का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी मे होने से दण्डनीय है।

जिसके कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत श्रीमती वंदना अवस्थी, उपयंत्री, नगरपालिका परिषद कोतमा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उपयंत्री श्रीमती वंदना अवस्थी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगरपालिका परिषद कोतमा से प्राप्‍त होगा।

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