अनुपपुर
शादी का झांसा देकर नाबालिक से बलात्कार करने वाले आरोपी प्रिंयासू जायसवाल की जमानत निरस्त
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी प्रिंयासू जायसवाल पिता कैजू उर्फ कंजू जायसवाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चाका थाना व तहसील केातमा जिला अनूपपुर ने फोन के माध्यम से अभियोक्त्री से जान पहचान कर उसे अपने घर बुलाकर शादी करने का कहकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया और आष्वासन देकर कई बार गलत काम किया। अभियोक्त्री जब 02 माह की गर्भवती हो गयी तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया ।
जिससे व्यथित होकर अभियोक्त्री ने थाना कोतमा में लिखित षिकायत की। उक्त अपराध के संबंध में थाना कोतमा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 178/2026 अंतर्गत धारा धारा 64(1), 64(2)(ड) बी.एन.एस.2023, धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट एवं धारा 5(स्),(6) पाॅक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया और आरेापी को दिनांक 14.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी की ओर से माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्णा डागलिया के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी प्रियांषू जायसवाल की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर निरुद्ध है।
शादी का झांसा देकर नाबालिक से बलात्कार करने वाले आरोपी प्रिंयासू जायसवाल की जमानत निरस्त
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