अनूपपुर जिला ब्यूरो महेश प्रजापति रिपोर्ट जैतहारी’’अवैध रुप से लगभग 600 किलो मादक पदार्थ गांजा बिना किसी अनुज्ञप्ति के ट्रक में परिवहन करने वाले आरोपी धनंजय सिंह पटेल की जमानत माननीय माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटल ने की निरस्त’’’’
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपियो के उपर घटना दिनांक 25.12.2025 को एस0टी0एफ0 भेापाल इकाई जबलपुर को सूचना मिली कि एक पुराना टाटा का ट्रक क्रमांक जे0एच0 02 बी0एल0 7103 बारह पहिये वाला बिलासपुर से शहडोल तरफ जैतहरी की ओर आ रहा है जिसमें भारी मात्रा में अवैध गाॅजा है यदि समय रहते नही पकडा गया तो वह गाॅजा लेकर भाग जायेगा। मुखबिर के बताये जगह पर उक्त ट्रक आता दिखा जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा रोका गया और पूंछताछ कर तलाषी ली गयी तो ट्रक में 02 आरोपी बैठे थे जिसमें ट्रक चालक ने अपना नाम धनंजय सिंह एवं चालक के बाजू में बैठा व्यक्ति ने अपना नाम अंकित विष्वकर्मा बताया। ट्रक के ड्रायवर केबिन के पीछे करीब 03 फिट जगह पर पैक कर पीछे से लोहे की प्लेट लगाकर पैक किया गया था कोई भी साधारण व्यक्ति नही बता सकता था कि इसके अंदर कुछ होगा। उसके अंदर से 94 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा मिले जिसका वजन लगभग 599.795 कि0गा्र0 पाया गया। आरोपियो को गिरफतार किया गया और अपराध के संबंध में एस0टी0एफ0 भोपाल में अपराध क्र0 16/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस का पंजीबद्व किया गया।
मामले में आरेापी की ओर से माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री नरेन्द्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु जमानत आवेदन दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी आरोपी धनंजय सिह की जमानत याचिका को दिनांक 07.07.2026 को निरस्त कर दिया गया। आरोपी दिनांक 25.12.2025 से केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्व है।
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