
अनूपपुर।
MB Power (Madhya Pradesh) Limited को जिला न्यायालय में करारा झटका लगा है। प्रधान जिला न्यायाधीश, अनूपपुर ने नियमित सिविल अपील क्रमांक RCA/59/2025 में कंपनी द्वारा दायर अपील को सिरे से खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा।
यह मामला किसान भागचंद्र राठौर से जुड़ा था, जिसमें पूर्व में सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खंड) द्वारा पारित निर्णय कंपनी के विरुद्ध गया था। कंपनी की ओर से अधिवक्ता निमिष दीवान एवं संतोष अग्रवाल द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी, किंतु न्यायालय ने सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि पूर्व निर्णय तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उचित था।
न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अपील में ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मूल निर्णय को पलटा जा सके। परिणामस्वरूप, कंपनी की अपील निरस्त कर दी गई और किसान पक्ष की जीत बरकरार रही।
यह फैसला क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से भूमि एवं अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा था।


