कार्यालय जिला लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0 जान पहचान की युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रोहित यादव को दस साल का कारावास एंव जुर्माना

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कार्यालय जिला लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0
जान पहचान की युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रोहित यादव को दस साल का कारावास एंव जुर्माना
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी रोहित यादव पिता रामवृक्ष यादव उम्र 28 वर्ष निवासी 334, न्यू डबल स्टोरी, जमुना काॅलरी, थाना भालूमाडा, जिला अनूपपुर ने दिनांक 20.11.2024 के समय 14ः00 बजे से 15ः00 बजे के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का सदस्य न होते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग की अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध आरोपी ने बलात्संग कारित किया और अभियोक्त्री के घर, जो कि मानव निवास के अंतर्गत आता था, मे घुसकर गृहअतिचार कारित किया।
उक्त अपराध के संबंध में फरियादी ने दिनांक 21.11.2024 को थाना भालूमाडा में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत कि, कि वह कक्षा दसवीं तक पढ़ी लिखी है दिनांक 20.11.2024 के दोपहर 2 बजे वह घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस का रोहित यादव उसके घर आया और बोला तुम्हारे मम्मी पापा कहा है तब वह बोली मम्मी गांव उमरिया गयी है पापा डियूटी गये है तभी रोहित उसे अकेला देखकर उसके घर के अंदर आकर उसका मुंह दबा दिया और बेडरूम में ले जाकर उसके साथ उसकी सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया, तब वह चिल्लाई, तो फिर उसे छोड़कर भाग गया। अभियोक्त्री ने दिनांक 21.11.2024 को दीदी, मम्मी को फोन करके घटना की बात बताई, तब पूरे परिवार के साथ थाना रिपोर्ट करने आई। जिसके संबंध में थाना भालूमाड़ा में अपराध क्रमांक 393/2024 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 64, 332 बी0एन0एस0 एंव धारा 3(2)(अ) एसटी0एससी0 एक्ट पंजीकृत किया गया ।
पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान अभियाक्त्री की सहमति प्राप्त कर उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। एफ0एस0एल0 सागर से डी0एन0ए0 रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री के स्त्रोत प्राप्त मिश्रीत पुरूष डी0एन0ए0 अभियुक्त रोहित यादव के स्त्रोत उपस्थित है। विशेषज्ञ साक्ष्य के आधार पर भी यह प्रमाणित है कि अभिकथित घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाये गये और आरेापी को गिरफ्तार किया जाकर मामले में पुलिस की ओर सेे माननीय न्यायालय के समक्ष संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल महोदया कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 21 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 29 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने बचाव साक्ष्य में 1 साक्षी के साक्ष्य कराई। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रोहित यादव को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, में 10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना एंव धारा 332 बी0एन0एस0 में 3 साल का कारावास एवं 3,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी विचारण के दौरान से ही न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध है।

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